सीएम राजे की गौरव यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला,सरकार को दिया झटका!

राजस्थान सम्रग सेवा संघ के अध्यक्ष एवं राजस्थान नागरिक मंच के उपाध्यक्ष सवाई सिंह और विभूति शरण शर्मा द्वारा गौरव यात्रा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी । इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस दिन गौरव यात्रा होगी उस दिन कोई भी सरकारी आयोजन नही होगा।

समाजिक कार्यकर्ता एवं समाजसेवी सवाई सिंह की मांग है कि अब तक जो सरकारी राशि गौरव यात्रा में खर्च हुई है वह वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करवाई जाए और इसके लिए आगे की कार्यवाही की जाए।

राजस्थान में सीएम वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा पर सरकारी खर्च के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीएम की गौरव यात्रा के दौरान कोई भी सरकारी कार्यक्रम साथ-साथ आयोजित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने गौरव यात्रा के दौरान किसी भी तरह के सरकारी कार्यक्रम पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। मामले की सुनवाई के बाद फैसला जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने दिया।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गौरव यात्रा के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों पर सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खण्डपीठ ने डॉ. विभूति भूषण शर्मा व सवाई सिंह की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था।
डॉ. विभूति भूषण की ओर से अधिवक्ता माधव मित्र ने कोर्ट से कहा था कि यात्रा के बंदोबस्त के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मामला कोर्ट में आने के बावजूद यात्रा के लिए सरकारी धन का खर्च जारी है। सवाई सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस बापना ने कहा कि जनसम्पर्क अधिकारियों की यात्रा के दौरान होने वाली आमसभा में ड्यूटी लगाई गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं को लेकर लगाई जा रही प्रदर्शनी में किसी अधिकारी की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। यह सरकारी धन का दुरुपयोग है।

सरकार ने ये दी थी दलील
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एन एम लोढ़ा व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री को गौरव यात्रा व सरकारी कार्यक्रम दोनों में अलग-अलग नहीं रखा जा सकता। मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्थाएं करना राज्य सरकार का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए के शर्मा ने कहा कि गौरव यात्रा पार्टी की ओर से निकाली जा रही है और पार्टी उसका खर्च वहन कर रही है, जैसे-जैसे खर्च के बिल आएंगे उनका भुगतान किया जाएगा।
पिछली सुनवाई पर भाजपा ने शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में खर्च का विवरण पेश किया था। जिसके अनुसार :

— डोम, कुर्सी, स्टेज सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए 41.30 लाख रुपए
— बैनर आदि का खर्च 75 हजार 224 रुपए
— यातायात सुविधा का खर्च 2 लाख 34 हजार 123 रुपए
— अमित शाह व अन्य के कटआउट, रथ सहित अन्य खर्च 38 लाख 22 हजार 907 रुपए
— विज्ञापन खर्च 25 लाख 99 हजार 448 रुपए
— वाहनों के पेट्रोल डीजल का खर्च एक लाख चालीस हजार दो सौ चालीस रुपए

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