नागरिकता संशोधन क़ानून पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट का इंकार,सरकार ने माँगा 6 हफ़्ते का समय!


 नागरिकता संशोधन क़ानून के संसद में पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 140 याचिकाएं दाख़िल हुई थी !इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ के बनने तक वह क़ानून पर स्टे नहीं लगाएगा!

वहीं केंद्र सरकार रहे हैं जवाब के लिए छह हफ़्ते का समय माँगा है!

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ़्ते का समय दिया है याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ़ जस्टिस ने कहा कि

चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि यह एक तरह से रोक जैसा ही होगा। कोर्ट ने इस मामले पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया।

 

  • नागरिकता कानून का विरोध कर रहे कपिल सिब्बल की सबसे बड़ी दलील क्या थी
    CAA को 2 महीने के लिए निलंबित किया जाए। संविधान पीठ को भेजा जाए मामला
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या आदेश दिया
    शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को सभी 144 याचिकाओं पर जवाब के लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया।

 

नागरिकता संशोधन क़ानून पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में पाँच सदस्यीय संविधान पीठ बनेगी इस क़ानून का फ़ैसला उसी संविधान पीठ को करना है!

CAA मामले में केंद्र सरकार को राहत, नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े किसी मामले को कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, CJI ने सुनाया फैसला, संवैधानिक पीठ बनने के बाद एक महीने बाद फिर होगी सुनवाई!

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