1 अप्रैल 2017 को राजस्थान के अलवर में बहरोड़ के पास कुछ लोगों ने पालने के लिए जयपुर से गाय ले जा रहे पहलू ख़ान को मार दिया था!
उसके बाद पहलू ख़ान की मौत हो गई थी अब लगभग दो साल के बाद जो फ़ैसला आया उसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है!
सात आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की गई थी पुलिस के द्वारा दाख़िल चालान के तहत सुनवाई की जा रही थी!
अलवर की अदालत ने पहलू ख़ान की लॉन्चिंग के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है अब सवाल यह है कि आख़िर पहलू ख़ान को मारा किसने था राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दाख़िल किए गए चालान पर भी लगातार सवाल उठे थे उसमें मृतक पहलू ख़ान को ही आरोपी बना दिया गया था!
पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में कुल 9 आरोपियों के खिलाफ जांच चली. इनमें से बुधवार को कोर्ट 6 आरोपियों का फैसला सुनाया. विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार उर्फ धोलिया और भीम राठी को लेकर यह फैसला सुनाया गया.
दरअसल, आरोपी दीपक उर्फ गोली को कोर्ट ने नाबालिग माना है. अब मामले में कुल 3 आरोपियों को बाल अपचारी मानते हुए इनका ट्रायल जेजे बोर्ड में चलेगा.